संपादक विक्रम सिंह
कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट) Fast Track Special Courts (FTSCs) ने हत्या करने के आरोपी दसई वासी गणेश सिरसिया जिला मोतीहारी बिहार को आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी दीपक अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 5 जुलाई 2022 को रामचन्द्र वासी गणेश सिरसिया जिला मोतीहारी बिहार ने हाल वासी अम्बाला कैंट ने थाना सदर पेहवा पुलिस POLICE को दिये अपने ब्यान में बताया कि वह मेहनत मजदुरी का काम करता है। उसके पास तीन लडके व चार लडकी हैं जिनमें सबसे बडा लडका राजेश कुमार शादीशुदा है और उसके पास तीन लडके हैं । उसके लडके की करीब तीन साल पहले मौत हो गई थी । उसके लडके राजेश कुमार की पत्नी मुन्नी देवी व बच्चे गांव ईशाक जिला कुरुक्षेत्र में एक मकान में किराये पर रहते हैं। उसी गांव में दसई वासी गांव गणेस सिरसिया जिला मोतीहारी बिहार भी रहता है। दिनांक 03 जुलाई 2022 को उसकी पुत्रवधु मुन्नी देवी अपने बच्चों को खाना खिलाकर सो गई थी । जब रात को करीब सवा 12 बजे उसके पोते की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर नहीं है। वह घर में देखने लगा तो उसकी मा मुन्नी देवी बाथरुम में गिरी हुई मिली । उसने अपने भाई व पडोसियों को बताया तो उन्होंने देखा कि मुन्नी देवी की मौत हो चुकी थी। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी । जिसके बयान पर थाना सदर पेहवा में हत्या का मामला दर्ज करके जांच थाना प्रभारी निरीक्षक निर्मल सिंह द्वारा स्वयं की गई थी। मृतका की लाश का पोस्टमार्टम LNJP KURUKSHETRA एलएनजेपी हस्पताल कुरुक्षेत्र से करवाया गया था। तफ्तीश के दौरान आरोपी दसई वासी गणेश सिरसिया जिला मोतीहारी बिहार को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 11 फरवरी 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट) Fast Track Special Courts (FTSCs) की अदालत Court ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दसई वासी गणेश सिरसिया जिला मोतीहारी बिहार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास (JAIL) की सजा सुनाई ।












