हत्या मामले के आरोपियों को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

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Kurukshetra court
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संपादक विक्रम सिंह 

         कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने हत्या करने के आरोपी राहुल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र, रवि वासी डेरा बाजीगर सिंगपुरा तथा  समसपुर जिला कुरुक्षेत्र वासी महिला को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

           जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को पुलिस चौंकी सैक्टर-7 में दी अपनी शिकायत में कृष्ण कुमार वासी लोहार माजरा ने बताया कि उसका बडा भाई रोशन लाल वासी समसपुर हेरीटेज ग्रैंड बैंकट मथाना में नौकरी करता था। दिनांक 4 फरवरी 2023 को समय शाम करीब 6.15 बजे उसका भाई रोशन लाल अपनी मोटरसाईकिल पर बैंकट हेरीटेज ग्रैंड से ड्यूटी करके बैंकट की चाबिया देने के लिए होटल हेरीटेज सैक्टर-7 कुरूक्षेत्र आया था। वह होटल के रिस्पैशन संजय को चाबिया देकर मोटरसाईकिल पर अपने गांव समसपुर के लिए चला था। जो अपने घर नहीं पहुंचा तथा उसका मोबाईल फोन भी बंद आ रहा है। जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-2 को सौंपी गई। दिनांक 15 फरवरी 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने गुमशुदा रोशन लाल की लाश बरामद की थी। लाश का पोस्ट-मार्टम करवाकर परिजनों के हवाले की गई थी। मामले में हत्या की धारा 302 आईपीसी जोड़ी गई थी तथा अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने हत्या करने के आरोपी राहुल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को आरोपी रवि को गिरफ्तार किया गया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

         दिनांक 2 अप्रैल 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत  ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी राहुल वासी समसपुर को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के साधारण अतिरिक्त कारवास की सजा, धारा 201 आईपीसी के तहत 4 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा तथा धारा 341 आईपीसी के तहत 1 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। आरोपी रवि वासी डेरा बाजीगर सिंगपुरा को धारा 201 आईपीसी के तहत 4 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा सुनाई। समसपुर जिला कुरुक्षेत्र वासी महिला रोजी को धारा 302/120बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा सुनाई।

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