अवैध रूप से क्लीनिक चलाने के आरोपी को सुनाई 5 साल कारावास व जुर्माने की सजा ।

0
55
Kurukshetra court
Kurukshetra court

अवैध रूप से क्लीनिक चलाने के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश की अदालत ने अवैध रूप से क्लीनिक चलाने के आरोपी लखविन्द्र सिंह वासी तलहेडी जिला कुरुक्षेत्र को 5 साल कारावास व 1,26,250 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

            जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 19 दिसम्बर 16 को सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र के आदेश पर डॉ अजीतपाल मेडीकल ऑफिसर सीएचसी पेहवा ने एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने पेहवा स्थित प्रभात क्लीनिक पर छापा मारकर लखविन्द्र सिंह को अवैध रूप से क्लीनिक चलाते हुए पाया गया। जिसके के विरुद्ध थाना पेहवा में विभिन धारों के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

           दिनांक 30 जुलाई 25 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अवैध रूप से क्लीनिक चलाने के आरोपी लखविन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 336 के तहत 3 माह कारावास व 250 रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, आईपीसी की धारा 417 के तहत 1 साल कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट  की धारा 18-ए के तहत 2 साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18-सी के तहत 5 साल कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 15-बी के तहत 1 साल कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here