पेहवा ( विक्रम सिंह ) जिला कुरुक्षेत्र पुलिस ने घऱ में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर पेहवा की टीम ने घर में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने के आरोप में भूपेन्द्र सिंह पुत्र भगवन्त वासी सन्धौला थाना सदर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र व गुरमीत सिंह पुत्र बेगपुर थाना ढाण्ड जिला कैथल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हरजिन्द्र सिह पुत्र श्री खङग सिंह वासी सन्धौली डेरा खङग सिंह तहसील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 26 सितम्बर 2023 को वह समय करीब सायं 5-6 के बीच हरियाणा गुरूदवारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा बनाई जाने वाली वोटों के लिए अमरजीत सिंह के घर पर गया था। वह घर पर नही मिला । उसने घर पर मिली अमरजीत सिंह की माता व पत्नी के फार्म भर दिए । कुछ दिनों बाद अमरजीत सिंह शराब के नशे में लङखङाता हुआ उसके घर आया और गल्त भाषा का प्रयोग करते हुए बोलने लगा। जब वह उसे समझाने लगा तो अमरजीत ने उसके हाथ में पकङे हुए फार्म लेकर फाङ दिए। अमरजीत सिंह ने तहश में आकर उसके साथ हाथापाई शुरु कर दी और गाली गलोच की और उसकी दाङी पकङकर धक्का मारते हुए उसे नीचे गिरा दिया। वह अपना बीच बचाव करते हुए अपने खेतों में चला गया। उसी दिन समय करीब रात 8-9 बजे के बीच उसकी पत्नी दविन्द्र कौर ने उसे फोन करके बताया कि अमरजीत सिंह व भजन लाल के साथ अन्य व्यक्ति लङाई झगङा करने के लिए आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हरजिन्द्र सिंह को घर से बाहर निकाल, आज उसे जान से मारना है। उन्होंने उसकी पत्नी के साथ गाली गलोच किया व दुर्वव्यवहार किया। उसकी पत्नी ने डर के मारे शोर मचाया तो वह शोर सुनकर ललकारा मारते हुये वहां से भाग गये और जाते-जाते कहकर गए कि आज तो तेरा पति बच गया है यदि आगे से हमारे को कहीं पर भी मिला तो उसे जान से ही मारेंगे। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक गुरदेव सिंह को सौंपी गई।
दिनांक 17 अक्तूबर 2023 को प्रभारी थाना सदर पेहवा के मार्ग निर्देश में मुख्य सिपाही राकेश कुमार की टीम ने घर में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने के आरोपी भूपेन्द्र सिंह पुत्र भगवन्त वासी सन्धौला थाना सदर पेहवा जिला कुरुक्षेत्र व गुरमीत सिंह पुत्र बेगपुर थाना ढाण्ड जिला कैथल को शामिल तफतीश करके मामले में गिरफ्तारी अंकित की गई व आरोपियों की माननीय अदालत से अग्रिम जमानत मन्जूर होने पर न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया ।
