कुरुक्षेत्र ( विक्रम सिंह ) अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी नाबालिग वासी जिला कुरुक्षेत्र को 20 साल कारावास व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री भूपेन्द्र कुमार ने दी ।
जानकारी देते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि दिनांक 29 सितम्बर 2020 को थाना झांसा एरिया की रहने वाली एक महिला ने थाना झांसा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 29 सितम्बर 2020 को उसकी बेटी उम्र 9 वर्ष घर पर थी। समय करीब 4 बजे शाम उनका पडोसी आरोपी उनके घर आया और उसकी नाबालिग लड़की को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर उसके के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मरने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पर थाना झांसा में धारा 452/506 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई । पीङित नाबालिग का मैडिकल करवाया गया तथा 164 सीरपीसी के ब्यान करवाये गये। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से बाल सुधार गृह भेज दिया था। दिनांक 25 नवम्बर 2020 को मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए दिनांक 30 सितम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 450 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, धारा 506 आईपीसी के तहत 1 साल की कैद व 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
