नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

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नशीला पदार्थ
नशीला पदार्थ

संपादक विक्रम सिंह 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी जगजीत सिंह वासी सैनी माजरा जिला मौहाली पंजाब को 10 साल कारावास व 1 लाख 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

            जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि दिंनाक 14 जनवरी 2023 को एंटी नारकोटिक सैल के उप निरीक्षक राजपाल,सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, मुख्य सिपाही बलदेव, सिपाही कृष्ण कुमार व संजीव कुमार की टीम उमरी चौंक कुरुक्षेत्र के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जगजीत सिंह व बलकार सिंह वासीयान सैनी माजरा जिला मौहाली पंजाब को एन एच-44 फ्लाईओवर पीपली चौंक से ट्रक सहित काबू किया था। राजपत्रित अधिकारी के सामने पुलिस द्वारा आरोपियों के ट्रक की तलाशी लेने पर उसके कब्ज़ा से 54 किलोग्राम चूरापोस्त व 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 28 जनवरी को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी जगजीत सिंह वासी सैनी माजरा जिला मौहाली पंजाब को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत 10 साल कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा  एनडीपीएस एक्ट की धारा 18(सी) के तहत 2 साल कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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