नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा

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कुरुक्षेत्र ( विक्रम सिंह ) जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरिंदर शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री अमरिंदर शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में कमल बेदी उर्फ टोनी पुत्र कश्मीरी लाल वासी दीदार नगर कुरुक्षेत्र को 2 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को एंटी नारकोटिक सैल के निरीक्षक प्रतीक कुमार, हवलदार शमशेर सिंह, सिपाही सुनील कुमार, सन्दीप कुमार व गाड़ी चालक हवलदार ईश्वर सिंह की टीम अपराध तलाश में गाँव झांसा में मौजूद थी। पुलिस टीम को एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति धुराला की तरफ से आते दिखाई दिए जिनको पुलिस टीम ने शक के आधार पर काबू किया। व्यक्तियों की पहचान अजय कुमार उर्फ़ काली पुत्र गुरनाम सिंह वासी दीदार नगर कुरुक्षेत्र व कमल बेदी उर्फ टोनी पुत्र कश्मीरी लाल वासी दीदार नगर कुरुक्षेत्र के रूप में हुई । पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाशी लेने पर आरोपी कमल से 10 ग्राम स्मैक/हैरोइन बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ थाना झांसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दे दिया था।  

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 9 अक्तबूर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरिंदर शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी कमल बेदी उर्फ टोनी पुत्र कश्मीरी लाल वासी दीदार नगर कुरुक्षेत्र को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 2 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जूर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 02 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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