कुरुक्षेत्र ( विक्रम सिंह ) जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीली प्रतिबन्धित दवाईयां रखने के दो आरोपियों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने नशीली प्रतिबन्धित दवाईयां रखने के आरोप में मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद अशरफ वासी मलेरकोटला पंजाब व राजन नागपाल उर्फ पंकज नागपाल पुत्र चन्दन नागपाल वासी लुधियाना पंजाब को 12/12 वर्ष कारावास व 1/1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी उप जिला न्यायवादी श्री राजकुमार ने दी ।
जानकारी देते हुए श्री राजकुमार ने बताया कि थाना शहर थानेसर के सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार, मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार, शमशेर सिंह, राजकुमार व गुरबक्श सिंह की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में कण्डा चौंक कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद अशरफ वासी मलेरकोटला पंजाब व राजन नागपाल उर्फ पंकज नागपाल पुत्र चन्दन नागपाल वासी लुधियाना पंजाब को उनकी कार सहित पुराना बस अड्डा थानेसर के सामने से काबू किया था। राजपत्रित अधिकारी ड्रग ईनस्पैक्टर के सामने आरोपियों की कार की तलाशी लेने पर उनके कब्जा से काफी मात्रा में नशीली दवाईयां बरामद हुई थी। आरोपियों के खिलाफ थाना शहर थानेसर में नशीला वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 19 अक्तबूर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीली दवाईयां रखने के आरोपी मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद अशरफ वासी मलेरकोटला पंजाब व राजन नागपाल उर्फ पंकज नागपाल पुत्र चन्दन नागपाल वासी लुधियाना पंजाब को धारा 22-सी नशीली वस्तु अधिनियम के तहत 12/12 वर्ष कारावास व 1/1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 01 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
