लाडवा, 13 जून। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। लाडवा खंड में पंचायत समिति लाडवा वार्ड नंबर 15 का उपचुनाव होना है। इस वार्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गन्नौरी, गजलाना, बीड बडतौली और बडतौली में मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उपचुनाव के लिए 15 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि इस दौरान जिला कुरुक्षेत्र में तनाव तथा शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। मतदाताओं बिना किसी धमकी या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम उपाय किए गए हैं, 15 जून को मतदान प्रक्रिया व मतों की गिनती समाप्त होने तक जिले में स्थापित विभिन्न मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि उप चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के हथियारों को मतदान केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि तक रखने व ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।
