संवाददाता अदिति पासी
कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी बीर सिंह, सोनू उर्फ़ सोनू खान, डिम्पल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरेन्द्र कुमार व एक महिला को अलग-अलग धारों में आजीवन कठोर कारावास व 14 लाख 9 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना सदर थानेसर एरिया वासी रोशन लाल ने बताया कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग लडकी की दिमागी हालत ठीक नही है। दिनांक 27 जनवरी 20 को शाम के समय करीब 6.30 बजे उसकी लडकी अपने घर से दादी के घर गई थी लेकिन जब उन्होंने दादी के घर पता किया तो लडकी वहां नही पहुंची थी। उन्होंने काफी जगह तलाश किया लेकिन वह कहीं नही मिली। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक सत्या देवी द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान लडकी को बरामद किया गया। लडकी की मेडीकल जाँच करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 23 मार्च 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश हेम राज की फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बीर सिंह, सोनू उर्फ़ सोनू खान, डिम्पल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरेन्द्र कुमार व एक महिला को दोषी करार देते हुए आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में आजीवन कठोर कारावास व अलग-अलग जुर्माने की सजा सुनाई।















