पोक्सो मामले में आरोपी अध्यापक को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

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Kurukshetra court
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संपादक विक्रम सिंह 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस)(fast track special court) की अदालत ने पोक्सो मामले में आरोपी सूबे  सिंह वासी जिला कैथल को 5 साल कठोर कारावास व 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

           जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 1  फरवरी 23 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना सदर पेहवा वासी एक नाबालिग लडकी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह 17 साल की है और राजकीय स्कूल की छात्रा है। दिंनाक 25 जनवरी 23 को स्कूल में समय करीब 2 बजे वह अपनी एक साथी के साथ पानी पीने के लिए कक्षा से बाहर आई थी। उसी समय स्कूल के एक अध्यापक ने उसको रोककर उससे बात की और उसको स्कूल की लैब में आने बारे कहा। जब वह स्कूल की लैब में आई तो अध्यापक ने उससे अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद अध्यापक ने उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए तथा किसी को बताने पर धमकी दी। वह अध्यापक से अपने हाथ छुड़ाकर कक्षा में आकर अपनी साथी छात्रों से इस बारे बताया। वह शिकायत के लिए प्रिंसिपल के पास पहुंची और बाद में घर आकर अपने घरवालों को सारी बातें बताई।  जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से jail कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 18 फरवरी 26 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट (fast track special court) में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सूबे सिंह वासी जिला कैथल को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 10  हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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