मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश

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कुरुक्षेत्र ( विक्रम सिंह ) जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 अक्टूबर को सडक़ मार्ग से होते हुए सेक्टर 2 व 3 के कट जिंदल चौंक, सर्किट हाउस चौक, ब्रहमा चौक, राजेश पायलट, बीआर चौक, मल्टी आर्ट चौक से होते हुए केयूके में रात्रि ठहराव करेंगे तथा 16 अक्टूबर 2023 को हैलिपैड खैल मैदान केयूके से जिला कैथल के लिए प्रस्थान करेंगे।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टिï व कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 व 16 अक्टूबर को वीआईपी मार्ग तथा उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। मुख्यमंत्री के ठहराव स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी, डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय यत्र व अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, केन पर प्रतिबंध हैलिपेड स्थल, वीआईपी मार्ग तथा आसपास के क्षेद्घ में ड्रोन उडाने पर धारा 144 के तहत पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए गए है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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