हत्या करने के आरोपियों को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा ।

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HATHKADI
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जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के आरोपियों को सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 30 जुलाई 2019 को थाना शाहबाद पुलिस को सूचना मिली कि थाना एरिया में खेतों के पास बनी खाल में एक लावारिस नाश पड़ी हुई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जा में लेकर पुलिस कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हस्पताल भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस टीम को नाश की पहचान संदीप वासी जैनपुर के रूप में हुई। जांच के दौरान हत्या करने मामले के आरोपी कृष्ण गोपाल, अजय कुमार व शिवम कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कृष्ण गोपाल, अजय कुमार व शिवम कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120-बी के तहत तहत उम्र कैद व 50/50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 4/4 माह की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी,आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 50/50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 4/4 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी, आईपीसी की धारा 201 के तहत 5/5 साल कठोर कैद व 5/5 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 15 दिन की कठोर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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