कुरुक्षेत्र : नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को दिनांक 05 सितम्बर 2024 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया जायेगा । पुलिस विभाग द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किये जाते है । सामान्य रुप से नशा तस्करों पर कार्यवाही करते हुए कईं बार पुलिस द्बारा विशेष अभियान चला कर नशे के धन्धें में लगे लोगों पर कार्यवाही की जाती है । नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके नशा तस्करों के कब्जे से नशीले पदार्थों को जब्त किया जाता है । जब्त शुद्धा नशीले पदार्थो को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है, ताकि इस प्रकार के नशीले पदार्थों का कोई दुरुप्रयोग न कर सकें । जिला पुलिस कुरुक्षेत्र व यमुनानगर द्वारा दर्ज किये गये नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत जब्त किये गये चूरापोस्त, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोईन, सुल्फा व नशीली दवाईयों को दिनांक 05 सितम्बर 2024 को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किया जाएगा । यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुरूक्षेत्र वरुण सिंगला ने दी।
इस बारे में जानकारी देते हुए वरुण सिंगला ने बताया कि इससे पूर्व फैसलाशुदा तथा विचाराधीन मामलों में जब्त किये गए नशीलें पदार्थों को लकड़ी में आग में जलाया जाता था। जिससे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता था तथा इस प्रक्रिया में खर्च भी अधिक आता था। पर्यावरण को बचाने के लिए राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श करने उपरांत निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार के पदार्थों को किसी ऐसी जगह पर नष्ट किया जाये जहाँ पर इसके जलाने से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव ना पड़े। जिसको साकार करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अम्बाला मण्डल अम्बाला ने उनके अंतर्गत आने वाले जिला पुलिस कुरुक्षेत्र व यमुनानगर द्वारा जब्त किये गये नशीले पदार्थों को बाखली पेपर मील पेहवा में नष्ट किये जाने का निर्णय लिया है । बाखली स्थित पेहवा सैन्संस पेपर मिल में नशीले पदार्थों को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा । नशीले पदार्थों को पेपर मील में प्रयोग होने वाले इंधन के साथ मिलाकर जलाया जायेगा।
