डीएलएसए द्वारा 14 मार्च को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन:नीतिका भारद्वाज

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संपादक विक्रम सिंह
कुरुक्षेत्र 15 फरवरी। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम CJM नीतिका भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च 2026 को न्यायिक परिसर में  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस नेशनल लोक अदालत National Lok Adalat में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते है।
KURUKSHETA जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं CJM सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत National Lok Adalat का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। लोक अदालत LOK ADALAT में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते है। राष्ट्रीय लोक अदालत National Lok Adalat में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

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