किसानों के तीन दिवसीय महापड़ाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर 23 फरवरी से 25 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 163 : विश्राम कुमार मीणा

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संपादक विक्रम सिंह
कुरुक्षेत्र, 20 फरवरी। dc kurukshetra
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि  kisan हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के किसानों के तीन दिवसीय महापड़ाव, धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। ऐसे में शहर के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से 25 फरवरी तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की जाती है।
उन्होंने कहा कि शहर के ताऊ देवीलाल पार्क पिपली, जिंदल चौक सेक्टर -3, मुख्यमंत्री निवासी स्थान सेक्टर 3 अर्बन एस्टेट के 500 मीटर की परिधि में बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की जाती है।  यहां पर सामान्य स्थिति होने तक लाठी डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, केन पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि बीएनएसएस 2023 की धारा  163 की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत दंड व अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

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