डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा शाहबाद के गांव छपरा में अवैध कॉलोनी को किया नष्ट

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संपादक विक्रम सिंह
उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन ने की कार्रवाई, डीटीपी DTP की टीम ने अवैध कॉलोनी ( illegal colony) की चारदीवारी को किया नष्ट
शाहबाद, 12 फरवरी।
   जिला नगर योजनाकार की टीम DTP ने उपायुक्त DC के आदेशानुसार राजस्व संपदा शाहबाद के गांव छपरा में 7.5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी (illegal colony) को जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी (DTP) नवीन कुमार ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजस्व संपदा शाहबाद SHAHABAD  के गांव छपरा में लगभग 7.5 एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी को उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
डीटीपी नवीन कुमार ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार डयूटी मजिस्ट्रेट (duty magistrate) के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ DTP डीटीपी की टीम ने शाहबाद में राजस्व संपदा शाहबाद के गांव छपरा में लगभग 7.5 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनी में बनी चारदीवारी सहित अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया।
उन्होंने कहा कि DTP डीटीपी विभाग के पास राजस्व संपदा शाहबाद के गांव छपरा में लगभग 7.5 एकड़ में अवैध कालोनी के पनपने का मामला सामने आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को HDR ACT एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों (illegal colony) में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी DTP डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

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