व्यक्तिगत कारोबार के लिए बैंकों से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलाने की योजना शुरू : विश्राम कुमार मीणा

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SH.-VISHRAM-KUMAR-MEENA-DEPTUY-COMMISSIONER
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संवादाता अदिति पासी
कुरुक्षेत्र, 3 फरवरी।
 उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है, जिला कुरुक्षेत्र के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम की पात्र होगी।
उन्होंने कहा कि पात्र को कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50,000/-रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयों/ खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंट्स, कंप्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।
उन्होंने कहा कि इच्छुक महिलाएं इस बारे में  अधिक जानकारी के लिये निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी न0 465/5,मदानो वाली गली कुरुक्षेत्र फोन नंबर 01744-223658 पर संपर्क कर सकते हैं।

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