हत्या का प्रयास मामले के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

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Kurukshetra court
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संवाददाता अदिति पासी 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने हत्या का प्रयास मामले के आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को 7 साल कठोर कारावास व 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 27 जुलाई 2023 को पुलिस को झगडे के कारण युवक को चोट लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम हस्पताल पहुंची जहां पर नीरज चंचल वासी पीपली जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि उसे उसके भतीजे इस्माईल के साथ देवीलाल पार्क में लङकों द्वारा मारपीट करने व चाकू से चोट मारने की खबर मिली थी। उसके भतीजे स्माईल ने उसे बताया कि 26 जुलाई 2023 को शाम के समय ताऊ देवी लाल पार्क में घूमने गया था। पार्क में देव वासी समाना, अमित वासी रायसन जिला करनाल व अन्य लडकों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसपर चाकुओं से हमला करके जान से मारने की कोशिश की। उसे ईलाज के लिए हस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच पुलिस चौंकी सैक्टर-4 कुरुक्षेत्र के उप निरीक्षक गुलजार सिंह द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 6 मार्च 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अमित वासी रायसन जिला करनाल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 के तहत 7 साल कठोर कारावास व 10  हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल कठोर कारावास व 1 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 324 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, आईपीसी की धारा 326 के तहत 4 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा सुनाई ।

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