जिले के 783976 वोटरों का 15 जून से 14 जुलाई तक किया जाएगा विशेष गहन पुनरीक्षण : विश्राम कुमार मीणा

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संपादक विक्रम सिंह
-विशेष गहन पुनरीक्षण में ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रणाली रहेगी, बीएलओ घर-घर जाएंगे, राजनैतिक पार्टियों भी रहेंगी प्रक्रिया में शामिल
-30 जून तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा बनवा सकेंगे नए वोट
-रेशनेलाइजेशन के तहत 1200 से ज्यादा वोट वाले 176 बूथों में से 101 को दूसरे बूथों और 75 नए बूथों को बनाने की है योजना
-उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दी विस्तार से जानकारी
कुरुक्षेत्र, 25 मई। 
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले के 783976 वोटरों का 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं। इस पुनरीक्षण के लिए बीएलओ जिले के प्रत्येक घर पर जाकर फार्म भरवाएगी। बीएलओ को नागरिक स्वयं फार्म जमा करवाते हैं, राजनैतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील की। ये कार्य वर्ष 2002 के बाद अब शुरू किया गया है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बैठक में चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार व डीआईपीआरओ डा. नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 30 जून तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 1 जुलाई 2026 से अपना नया वोट बनवा सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि 5 जून से 14 जून तक सभी बीएलओ को विभाग की तरफ से टे्रनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 15 जून से 14 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि किस वोटर से कौन सा फार्म भरवाया जाना है और कैसे भरवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनका वोट 2002 में बना हुआ है, उन्हें 2002 वाला डाटा भरना होगा। जिन वोटरों का वोट 2002 के बाद बना है उन्हें अपने परिजनों (माता-पिता, दादा-दादी) का डाटा भरना है। जो वोटर गांव-शहर से बाहर रहते हैं, उनके परिवारजन उनका फार्म भरकर बीएलओ को जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट रोल तैयार होगा, 20 अगस्त तक दावे आपत्ति दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के दावे आपत्ति को सबसे पहले आरओ / एसडीएम को दर्ज करवा सकते हैं, संतुष्टिï न होने पर डीआरओ/उपायुक्त को, इसके बाद ईओ को आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इन दावे आपत्तियों को 21 जुलाई से 18 सितंबर तक सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाएगा। सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अंतिम निर्वाचनवली का प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 4-4 एईआरओ भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 की वोटर सूची सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वैबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि 14 जुलाई तक रेशनेलाइजेशन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान 1200 से ज्यादा वोटरों वाले बूथों में कम वोट किए जाएंगे। इनमें से 101 बूथों के वोटरों को साथ लगते बूथों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 75 नए बूथ तैयार किए जाएंगे। रेशनेलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान ये बूथ कम-ज्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं।
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दी विस्तार से जानकारी
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तार से जानकारी साझा की गई। सभी पार्टियां अपना बूथ लेवल एजेंट बनाकर लिस्ट चुनाव कार्यालय में जमा करवाएं। एक बूथ लेवल एजेंट अपनी साथ एक सदस्य और जोड़ सकता है। एक दिन में एक राजनैतिक एजेंट 50 फार्म जमा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाली मतदाता सूची की जांच एजेंट द्वारा की जाएगी, इसमें किसी परिवार की वोट को दो बूथों में बांटा गया हो, कोई वोटर छूट गया हो या किसी वोटर का वोट डबल हो गया हो। इसके बाद अन्य प्रकार से बीएलओ का सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना बीएलओ, आरओ, डीईओ को दे सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्य को सफल बनाने के लिए रजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, सरपंचों, पार्षदों के साथ बैठक कर सभी प्रश्नों का हल करते हुए सहयोग लिया जाएगा।

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