पोक्सो एक्ट के आरोपियों को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

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Kurukshetra court
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कुरूक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी बलवंत वासी जिला कुरुक्षेत्र व अमित कुमार वासी जिला करनाल को 10 साल कठोर कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

           जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 29 अगस्त 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना बाबैन वासी नाबालिग लडकी ने बताया कि वह 12वी क्लास में तथा उसकी एक दोस्त 10 वीं क्लास में पढती है। उन्होंने बताया कि बलवंत वासी लाडवा व उसका एक दोस्त उन दोनों को कार में बैठा कर ले गया थे। उन दोनों लडको ने उनकी बिना मर्जी से उनके साथ गलत काम किया। घर आने पर उन्होंने अपने घरवालों से बताया। जिसकी शिकायत पर थाना बाबैन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान लड़कियों का मैडिकल करवाया गया। तफ्तीश के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 10 नवम्बर 2025 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलवंत वासी जिला कुरुक्षेत्र व अमित कुमार वासी जिला करनाल को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5/5 साल कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2/2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 366 के तहत 5/5 साल कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2/2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 10/10 साल कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2/2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा व पोक्सो एक्ट की धारा 4 (1) के तहत 10/10 साल कठोर कारावास व 1/1 लाख रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6/6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

 

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